
Sheikhpura:-शेखपुरा के प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे ने हत्या के एक मामले में हम पार्टी के पूर्व शेखपुरा जिलाध्यक्ष मो मौफिज इमाम को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उसपर दस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। मौफिज इमाम जिले के अरियरी गांव के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ 6 जनवरी 2022 को भूमि सर्वे के दौरान अपने गांव के ही निसार खान के हत्या का आरोप लगाया गया था।

इस संबंध में वे लंबे समय से जेल में बंद हैं। इस मामले के अंतिम कार्रवाई पूरा करते हुए सजा सुनाए जाने को लेकर उन्हें स्थानीय मंडल कारा से कड़ी सुरक्षा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया।इस मामले में हत्या के उनके सहयोगी और ग्रामीण मनौवर खान, इलियास खान, नौशाद खान, मुंशीफ खान, इसराइल खान आदि को पहले ही न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा प्रदान की जा चुकी है।


इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि 6 जनवरी 2022 को हम पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने घातक हथियार से निसार खान को भूमि सर्वे कार्य के दौरान मारपीट कर जख्मी कर दिया था। जिससे उसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। इस मामले में मृतक के पुत्र इस्फाक खान द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

इस मामले में हम पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरफ्तारी से बचते हुए फरार चल रहे थे। जिन्हें बाद में न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जा सका। जिसके कारण उनकी मामले की सुनवाई अलग से करते हुए उन्हें दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।