कोचिंग संचालकों के लिए गुड न्यूज़, पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया ये आदेश

Please Share On

Desk: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को पटना हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनके एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके बाद कोचिंग संचालकों के लिए एक गुड न्यूज़ आई है. बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने एक आदेश जारी किया था. अपने इस आदेश में उन्होंने कहा था कि कोचिंग संस्थान सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक संचालित नहीं होंगे. इसको लेकर कोर्ट में मंगलवार को कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान अदालत ने केके पाठक के इस आदेश को रद्द कर दिया.

इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मोहित कुमार की सिंगल बेंच ने कहा कि इस तरह की निर्णय लेने का अधिकार बिहार सरकार के पास नहीं हैं. इस तरह के निर्णय सिर्फ कोर्ट ले सकता हैं. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के दौरान कहा था कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत सरकार के पास समय रेगुलेट करने का अधिकार नहीं हैं. अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत और अन्य के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी.

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कोचिंग संस्थानों पर नकेल लगाने के लिए ये आदेश 31 जुलाई को जारी था. इस आदेश में कहा गया था कि सुबह के 9 से शाम के चार बजे तक कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा ताकि सरकारी स्कूल में छात्रों की  उपस्थिति बढ़ाई जा सके. अब इसी मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है.

Please Share On

मौसम विभाग का पूर्वानुमान, बिहार के इन जिलों में होगी भारी बारिश

Please Share On

Desk: सूबे में 9 अगस्त तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही, मेघ गर्जन व वज्रपात का अलर्ट भी है. पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मॉनसून के प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी भागों में आज से 9 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है. इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान मेघ गर्जन, तेज हवा व वज्रपात की आशंका जताई गई है. वहीं, बीते 24 घंटों में भी उत्तरी भागों के अधिकांश जगहों पर वर्षा दर्ज की गई है.

बता दें कि, पूरे प्रदेश में अभी तक 295.5 mm ही बारिश हुई है, जबकि अब तक 545.5 mm बारिश हो जानी चाहिए थी. ऐसे में बिहार में इस बार 250 mm और 46 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. मॉनसून का प्रभाव आज यानी रविवार से विशेष रूप से उत्तरी भागों में देखने को मिल रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मानसून द्रोणी रेखा भटिंडा, हरदोई, उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के आस-पास स्थित निम्न दबाव का क्षेत्र मिजोरम से होकर बांग्लादेश तक प्रभावी है. इसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी भागों में 06 अगस्त से 09 अगस्त तक भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट है.

वहीं, अगले 24 घंटों की बात करें तो आईएमडी, पटना के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना समेत नालंदा, बांका, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, सारण, मुंगेर और गया जिले में भारी बारिश होगी. जबकि, शेखपुरा, नवादा एवं जमुई जिले में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. शनिवार को पटना व आस-पास के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिली. वहीं, बीते 24 घंटों के दौरान पूर्णिया जिले में भारी वर्षा व अन्य भागों में हल्की वर्षा दर्ज की गई.

Please Share On

मां को देखते ही रो पड़े मनीष कश्यप, बेतिया कोर्ट में हुई पेशी

Please Share On

Desk: यूट्यूबर मनीष कश्यप की बेतिया कोर्ट में पेशी हुई. वह बीते कुछ महीनों से फेक वीडियो के मामले में तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद था. पेशी के दौरान मनीष की मां, भाई और प्रशंसकों की भीड़ कोर्ट के बाहर जमा हो गई. मनीष कश्यप लंबे समय बाद अपने परिवार से मिलकर भावुक हो गए. उन्होंने मां को गले लगाकर जल्द ही न्याय मिलने के बाद लौटने का भरोसा दिलाया.

मनीष कश्यप तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा के केस में फेक वीडियो बनाने, प्रसारित करने और नफरत फैलाने के आरोप में मदुरई की जेल में बंद है. न्यायालय के आदेश पर सोमवार को तमिलनाडु पुलिस मनीष को बेतिया कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पहुंची. इस पेशी के दौरान मनीष कश्यप के चाहने वालों की भीड़ जमा हो गई. उसका परिवार मिलने के लिए आया हुआ था. एसपी ऑफिस में नहीं मिलने दिया गया तो, परिवार ने कोर्ट में ही मुलाकात की.

मनीष कश्यप लंबे समय बाद अपनी मां और भाई से मिलकर भावुक हो गया. उसने मां को गले लगाया और कहा कि जल्द ही न्याय मिलने के बाद लौट कर आऊंगा. बेतिया कोर्ट में पेशी के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां से रिमांड किया गया. इसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी मंजूर आलम के कोर्ट में पेश किया गया. उसे 2 केस में एक साथ रिमांड किया गया है.

Please Share On

बिहार बोर्ड की क्या है पूरी तैयारी?  कब आएगा रिजल्ट, यहां देखें डिटेल

Please Share On

Desk: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कल यानी 19 मार्च को इंटर का रिजल्ट जारी कर सकता है. छात्र जो भी BSEB इंटर परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अपना रिजल्ट Bihar Board की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. हालांकि, बोर्ड ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट (Bihar Board 12th Result) जारी करने की तारीख के बारे में कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की है. कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित की गई थी. परीक्षा दो पालियों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1:45 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी.

इसके अलावा Bihar Board 12th Result जारी होने के बाद छात्र सीधे इस लिंक http://biharboardonline.bihar.gov.in/ के जरिए भी चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम से भी रिजल्ट देख सकते हैं. बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और BSEB अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा जारी किया जाएगा. BSEB 12th 2023 के सभी जिलों के टॉपर्स का फिजिकली वेरिफिकेशन किया गया था. सभी स्ट्रीमों के टॉपर्स का वेरिफिकेशन का काम भी समाप्त हो चुका है. आईटी सेल की तरफ से हरी झंडी मिलते ही तारीख की घोषणा की जाएगी.

बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित की गई थी. कक्षा 12वीं के कुल 69,44,777 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया था. बोर्ड के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया गया था. बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए कुल 123 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे.

Please Share On

पटना हाईकोर्ट का अहम् फ़ैसला, राज्य के किसी पैक्स में परिवार का होगा केवल एक सदस्य

Please Share On

Sheikhpura: पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि अब राज्य के किसी भी पैक्स में परिवार के एक ही सदस्य हो सकते हैं. जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्णय दिया. गौरतलब है कि अब तक एक ही परिवार के कई लोग पैक्स के सदस्य बन जाते थे. हाई कोर्ट ने सहकारिता विभाग को कई अहम निर्देश दिया है.

कोर्ट ने सहकारिता विभाग को सहकारिता कानून का सख्ती से पालन करने को कहा है. कोर्ट में उपस्थित विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी को इस बारे में जल्द नीति निर्धारण करने का आदेश दिया. साथ ही पैक्स के वोटर लिस्ट को सुधार करने के बारे में दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया. जिला स्तर के अधिकारियों के काम काज पर नजर रखने की बात कही. आवेदक के अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने कोर्ट को बताया कि वैशाली जिला के पीरापुर मथुरा पैक्स में सदस्य बनने के लिए 392 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किये. उनके आवेदन को यह कहते हुए रद्द कर दिये कि कुछ के आवेदन पर आवेदक का हस्ताक्षर नहीं है. वहीं इस आधार पर कुछ के आवेदन पर दो सदस्यों का अनुशंसा नहीं है. उनका कहना था कि बाद में बगैर किसी को बताये सभी को सदस्य बना दिया गया. फिर उन सभी को मतदाता सूची से हटा दिया गया और पैक्स का चुनाव करवा लिया गया. आवेदक के अधिवक्ता मंगलम की ओर से पेश दलीलों पर कोर्ट ने जब अधिकारियों से सदस्य बनाये जाने के बारे में जवाब तलब किया, तो किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया. कोर्ट ने जिला सहकारिता अधिकारी से सवाल किया, तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकें. इसके बाद कोर्ट ने डीजी विजलेंस को सबसे पहले जिला सहकारिता अधिकारी के बारे में जांच करने का निर्देश दिया.

कोर्ट में उपस्थित सहकारिता सचिव ने कोर्ट को बताया कि विभाग अपने स्तर से सदस्य बनाये जाने को लेकर जल्द नीति निर्धारण करेगा. साथ ही मतदाताओं को चिन्हित करने के बारे में भी दिशा निर्देश जारी करेगा. वही कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता कानून का पालन नहीं किया जा रहा है. पैक्स में एक ही परिवार के कई सदस्यों को सदस्य बनाया जा रहा है. कोर्ट ने विभाग को दो माह के भीतर नीति निर्धारण करने तथा दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया. साथ ही विभाग को अधिकारियों के बारे में आंतरिक जांच कर जिम्मेवारी तय करने तथा कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर इस पैक्स का नये सिरे से चुनाव कराने के बारे में कार्रवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया.

Please Share On

सीबीएसई ने जारी की 10वीं-12वीं की डेटशीट, यहां एक क्लिक पर करें डाउनलोड

Please Share On

Desk: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड एग्जाम तारीखों का ऐलान कर दिया है. कक्षा 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी, 2023 से 21 मार्च, 2023 के बीच और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी, 2023 से 05 अप्रैल, 2023 तक आयोजित की जाएगी.

आप सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. अधिकांश पेपरों की परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा. वहीं, सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर से शुरू होगी और साइकोलॉजी के पेपर के साथ खत्म होगी. कक्षा 12वीं की परीक्षाओं का परीक्षा समय अधिकांश पेपरों के लिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा.

सीबीएसई ने गुरुवार को कहा- आमतौर पर दोनों कक्षाओं में दो प्रमुख विषयों के बीच परीक्षा में पर्याप्त अंतर दिया गया है. सीबीएसई ने कहा कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की डेटशीट लगभग 40,000 सब्जेक्ट कांबिनेशन से बचाकर बनाई गई है ताकि किसी छात्र की दो विषयों की परीक्षा एक ही तिथि पर न हो.

जारी बयान में केंद्रीय बोर्ड ने आगे कहा कि 12वीं की डेट शीट तैयार करते समय जेईई मेन, नीट ओर सीयूईटी यूजी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों से टकराव नहीं होने का ध्यान रखा गया है. सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पेंटिंग, राय, गुरुंग, तमांग, शेरपा और थाई पेपर के साथ शुरू होगी और गणित के मानक और गणित के बेसिक पेपर के साथ समाप्त होगी.

Please Share On

नगर निकाय चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, चुनाव पर ग्रहण और गहराया

Please Share On

Sheikhpura: बिहार में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने आज यानि 1 दिसंबर को नया आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से निकाय चुनाव पर संकट और गहरा गया है. वहीं, बिहार सरकार के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के मामले में फंस सकती है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत औऱ जस्टिस जे. के. माहेश्वरी की बेंच ने आज बिहार में निकाय चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका में नया आदेश जारी किया है. कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में सुधार किया है. दरअसल कोर्ट ने 28 नवंबर को जो आदेश जारी किया था उसमें कहा गया था कि इकनॉमकली बैकवार्ड क्लास कमीशन (Economically Backward Class Commission) को डेडिकेटेड कमीशन यानि समर्पित आय़ोग नहीं माना जा सकता है. इसको लेकर भ्रम की स्थिति थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है. इसमें साफ किया गया है वह इकनॉमकली बैकवार्ड क्लास कमीशन(Economically Backward Class Commission) नहीं बल्कि एक्सट्रीमली बैकवार्ड क्लास कमीशन (Extremely Backward Class Commission) है. सुप्रीम कोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश में कहा गया है- एक्सट्रीमली बैकवार्ड क्लास कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जायेगा. यानि बिहार का अति पिछडा वर्ग आय़ोग डेडिकेटेड कमीशन नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट से इस नये आदेश से ये साफ होता दिख रहा है कि बिहार में निकाय चुनाव फिर से टल सकता है. 30 अक्टूबर को बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की जो अधिसूचना जारी की है उसकी लाइऩ ये है-“बिहार सरकार द्वारा गठित समर्पित आय़ोग(डेडिकेटेड कमीशन) यानि अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया है. उसके आधार पर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जा रही है.” यानि बिहार का राज्य निर्वाचन आय़ोग ये कह रहा है कि राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग डेडिकेटेड कमीशन है जबकि सुप्रीम कोर्ट  ने साफ कर दिया है कि वह डेडिकेटेड कमीशन नहीं है.

अब इसका मतलब साफ होता जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के टलने की पूरी संभावना है. सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट वाले अपने आदेश में ये स्पष्ट कर चुका है कि राज्य सरकारों को डेडिकेटेड कमीशन बनाकर ये पता लगाना होगा कि कौन सा सामाजिक वर्ग राजनीतिक तौर पर पिछडा है. उसकी रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देना होगा. अब जब सुप्रीम कोर्ट ही ये कह रहा है कि बिहार का अति पिछड़ा वर्ग आय़ोग डेडिकेटेड कमीशन नहीं है तो फिर उसकी रिपोर्ट पर आरक्षण की व्यवस्था को कोर्ट कैसे मानेगा.

Please Share On

नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट, फिर से नहीं कराना होगा नामांकन

Please Share On

Desk: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार की शाम सूबे में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर नये सिरे से मतदान और मतगणना की तारीखों का एलान कर दिया. दो चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर आयोग ने कहा कि प्रथम और दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव होंगे. इसके लिये कोई नया नामांकन नहीं लिया जायेगा. उम्मीदवारों को पहले से आवंटित चुनाव चिह्न के आधार पर ही चुनाव का काम सम्पन्न होगा.

बिहार के 224 नगरपालिकाओं में होने वाले इस चुनाव को लेकर आयोग ने सभी जिले के डीएम को निर्देश दिया है कि चुनाव संबंधी जानकारी सभी अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी अपने स्तर पर उपलब्ध कराएंगे. निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा पहले निर्गत सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे. नगरपालिकाओं की मतगणना के बाद रिजल्ट आते ही आदर्श आचार संहिता स्वत: समाप्त मानी जायेगी.

निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन व लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं होगा. नगर निकाय क्षेत्र में लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10.00 से सुबह 06.00 बजे तक वर्जित रहेगा. किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो या किसी के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे.

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि मोबाइल पर सभी तरह के व्हाट्सएप, एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश, आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेगे.

Please Share On

वकील ने जज पर तान दी पिस्टल, पुलिस ने हिरासत में लिया

Please Share On

Sheikhpura: मुजफ्फरपुर स्थित सिविल कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक अधिवक्ता को सुनवाई के दौरान पिस्टल लेकर कोर्ट आने पर जज ने पुलिस बुला लिया और गिरफ्तार करवा दिया. जिसके बाद कोर्ट में घंटो तक हाईवोल्टेज ड्रामा चला. जानकारी के अनुसार एडीजे 12 डीके प्रधान ने नगर थाना को अचानक कॉल किया और जानकारी दी कि अधिवक्ता पंकज महंत कोर्ट में पिस्टल लेकर पहुंचे और उन पर पिस्टल तान दी है. सुरक्षा गार्ड ने उनको हिरासत में रखा है जल्द आकर नगर थाना पुलिस अग्रिम कार्रवाई करें. जैसे ही पुलिस की टीम कोर्ट परिसर पहुंची तो तत्काल अधिवक्ता को हिरासत में लेकर नगर थाना निकल गई.

इस घटना के बाद पूरे कोर्ट में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले उक्त अधिवक्ता को नगर थाना पुलिस गिरफ्तार कर जब सिविल कोर्ट परिसर पहुंची तो अधिवक्ताओं की काफी भीड़ लग गई. जज के द्वारा एक अधिवक्ता पर लगाए गए इन आरोपों के खिलाफ पूरा बार काउंसिल एक हो गया और इस मामले को सलटाने की कोशिश में लगा गया. हालांकि अधिवक्ता पंकज महन्थ को उसके लाइसेंसी हथियार के साथ गिरफ्तार कर नगर थाना पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अधिवक्ता पंकज महंत ने बताया कि पूर्व में एडीजे 12 के जज साहब के खिलाफ जिला जज को कंप्लेंट किए थे इनके द्वारा मेरे केस में बेवजह बेतूका आदेश दे दिया जाता था, जिससे मैं परेशान था.

वकील का कहना है कि इसी कारण आज एक अन्य केस के डेट के दौरान जज साहब द्वारा जबरन अंदर बुलाया गया सुरक्षा गार्ड के द्वारा और कोर्ट तथा बैंड उतरवाकर हमारा लाइसेंसी पिस्टल ले लिया गया और उसके बाद कई घंटों तक बैठाकर रखने के बाद नगर थाना को बुलाकर झूठा मुकदमा किया गया है. यह जानबूझकर फसाया गया है. दूसरी ओर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी अधिवक्ता की गिरफ्तारी के बाद कल कोर्ट परिसर में आपातकालीन बैठक आम सभा का आयोजन किया है.

उन्होंने कहा है कि यह सरासर गलत है. ऐसे में काम कर पाना बहुत कठिन है. पूर्व में जज साहब का कंप्लेन जिला जज से जिस अधिवक्ता ने किया था, आज उन्हें जबर्दस्ती जेल भेजा जा रहा है. कल जो आम सभा में निर्णय लिया जाएगा उसके बाद आगे का काम सभी अधिवक्ता गण करेंगे.

Please Share On

छठ पूजा समिति के बैनर में नाम और फोटो नहीं देने पर मारपीट, पैक्स अध्यक्ष के ऊपर आरोप

Please Share On

Sheikhpura: जिले के सिरारी ओपी क्षेत्र अंतर्गत सदर प्रखंड के रूदासी गांव में बीती रात्रि एक पक्ष के लोगों ने हमला बोलकर दूसरे पक्ष के तीन लोगों को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया. घायलों को पुलिस की सहायता से इलाज हेतु सदर अस्पताल शेखपुरा में भर्ती कराया गया.

सूत्रों ने बताया कि गांव में आयोजित छठ पूजा के दौरान छठ पूजा समिति के बैनर में फोटो और नाम न छपवाने से खफा गांव के ही पैक्स अध्यक्ष ललित कुमार और उसके सहयोगियों ने पूजा समिति के लोगों के साथ लाठी और डंडों से मारपीट की. जिसमे गांव के 56 वर्षीय मनोहर सिंह ,32 वर्षीय नीतीश कुमार और 28 वर्षीय विकास कुमार बुरी तरह घायल हो गए. घायलों ने बताया कि गांव के दक्षिण – पूरब दिशा में अवस्थित छठ घाट की साफ सफाई और उसे सजाने संवारने हेतु ग्रामीणों के बीच स्वेच्छा से चंदा इक्टठा किया गया था. इस सार्वजनिक कार्य में पैक्स अध्यक्ष और उनके परिवार वालों द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया गया. पूजा समिति द्वारा छपवाए गए बैनर में समिति के सक्रिय सदस्यों का नाम और फोटो छपवाया गया था.

बैनर में अपना नाम और फोटो न रहने से खफा पैक्स अध्यक्ष और उनके सहयोगियों ने गाली गलौच करते हुए समिति के सदस्यों के ऊपर टूट पड़े और उनकी जमकर पिटाई कर डाली. इस बाबत ओपी अध्यक्ष सह पुलिस अवर निरीक्षक महेश सिंह ने बताया कि घटना घटने के बाद घायल लोग बीती रात्रि 10 बजे पुलिस से शिकायत करने ओपी पर पहुंचे थे. जिन्हें इलाज हेतु भेज दिया गया था. उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है. उन्होंने कहा कि घायलों से लिखित शिकायत मिलते ही पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करेगी. उधर इस घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है.

Please Share On