Desk: बिहार सरकार ने जिले के सभी उप विकास आयुक्त से जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभाव ले लिया था. इस वजह से सभी 38 जिलों में जिला परिषद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पद खाली चल रहा था. जिस वजह से विकास के काम बाधित हो रहे थे.
अब सरकार ने निर्णय लिया है कि अपर समाहर्ता को सभी जिलों के जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार के आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी (राजस्व) के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है.
बता दें काम में अधिकता की वजह से सरकार ने यह निर्णय लिया था कि उप विकास आयुक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नहीं रहेंगे. वहीं सरकार ने प्रखंडों में भी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की तैनाती की है. जो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे. यानी जिला में DDC और ब्लॉक मे BDO से त्रिस्तरीय पंचायती राज का काम वापस ले लिया गया है.