8 साल पहले पति ने पत्नी की गला रेतकर कर दी थी हत्या, कोर्ट ने पाया दोषी

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Sheikhpura: जिला जज राजकुमार ने पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाया. दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए मंडल कारा भेज दिया गया. 20 जुलाई को सजा की अवधि पर सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की गई है. दोषी ने व्यक्ति निकटवर्ती लखीसराय जिला के बीरपुर थाना के पाली गांव का देवेंद्र महतो का पुत्र शिव नारायण महतो है.

28 अप्रैल 2014 की रात्रि में वह अपने ससुराल शेखपुरा जिले के कोरमा थाना अंतर्गत भदौसी गांव आकर अपनी पत्नी की हत्या बेरहमी से गला रेत कर कर दी थी. हत्या के बाद वह अपनी पत्नी के सभी जेवरात ताला तोड़कर ले भागा था. उस दिन वह अपने गांव से एक बारात में ससुराल आया था. 8 साल पुराने इस मामले में कार्रवाई पूरा करने के बाद न्यायालय ने शनिवार को अभियुक्त को वर्चुअल मोड में दोषी पाया.



इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि हत्या के अगले दिन मृतका पार्वती देवी की मां सुनीता देवी ने कोरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में अभियोजन द्वारा पुलिस पदाधिकारियों और डॉक्टर सहित कुल सात गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए. जबकि अभियुक्त की ओर से भी दो लोगों ने अपनी अपनी गवाही दी. न्यायालय ने सुनवाई पूरा करते हुए अभियुक्त शिवनारायण महतो को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 394 के तहत दोषी पाया.

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