शेखपुरा में दूसरी बार शराब पीना पड़ा मंहगा, एक साल की जेल

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Sheikhpura: जिले में लगातर दूसरी बार शराब पीते पकडाए मंगल कुरैशी को मंहगा पड़ गया. मंगल कुरैशी जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद का रहने वाला है. वह मोईन कुरैशी का पुत्र है. उत्पाद विभाग की टीम ने उसे शराब के नशे में गिरफ्तार किया. बाद में उसके पिछले रिकार्ड खंगालने से पता चला कि वह पिछले माह भी शराब के नशे में गिरफ्तार होने के बाद जुर्माना देकर रिहा हुआ था.

इस प्रकार की सजा पाने वाला यह जिले का पहला व्यक्ति है. इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए शराब निषेध मामले के विशेष लोक अभियोजक, जिला अभियोजन पदाधिकारी प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि शराब निषेध के नए संसोधन के तहत उसे एक साल के लिए जेल भेजा गया है. सरकार द्वारा इसी साल अप्रैल से लागू नए संसोधन के तहत पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर दो हजार से पांच हजार रूपये तक का जुर्माना और दूसरी बार पकडे जाने पर सीधे एक साल के सजा का प्रावधान है.



कानून में दिए गए इसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एडीजे विकास कुमार ने उसे एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया. शराब निषेध मामले में आदतन अपराधी के लिए कठोर प्रावधान निर्धारित किये गए है. न्यायलय ने इसे आदतन शराब पीने वाले की श्रेणी में मानते हुए सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि न्यायालय के इस आदेश के बाद लोग अब सरकार के नए शराबबंदी कानून का सम्मान करेंगे और शराब पीने के साथ साथ उसके तस्करी से भी दूर रहेंगे.

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