Desk: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार की शाम सूबे में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर नये सिरे से मतदान और मतगणना की तारीखों का एलान कर दिया. दो चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर आयोग ने कहा कि प्रथम और दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव होंगे. इसके लिये कोई नया नामांकन नहीं लिया जायेगा. उम्मीदवारों को पहले से आवंटित चुनाव चिह्न के आधार पर ही चुनाव का काम सम्पन्न होगा.
बिहार के 224 नगरपालिकाओं में होने वाले इस चुनाव को लेकर आयोग ने सभी जिले के डीएम को निर्देश दिया है कि चुनाव संबंधी जानकारी सभी अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी अपने स्तर पर उपलब्ध कराएंगे. निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा पहले निर्गत सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे. नगरपालिकाओं की मतगणना के बाद रिजल्ट आते ही आदर्श आचार संहिता स्वत: समाप्त मानी जायेगी.
निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन व लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं होगा. नगर निकाय क्षेत्र में लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10.00 से सुबह 06.00 बजे तक वर्जित रहेगा. किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो या किसी के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे.
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि मोबाइल पर सभी तरह के व्हाट्सएप, एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश, आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेगे.