Sheikhpura:-जिलेभर में हार कपा देने वाले शीतलहर के बीच जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है. ऐसे में विद्यार्थियों के हित को देखते हुए शेखपुरा के जिलाधिकारी सावन कुमार ने सरकारी विद्यालयों के साथ-साथ प्राइवेट विद्यालयों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है. यह आदेश आठवीं कक्षा तक के लिए लागू रहेगा. जारी किए गए निर्देश के अनुसार जिले में चल रही
भयानक शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और इसके प्रतिकूल असर पड़ने की पूरी संभावना है. जिलाधिकारी के निर्देशानुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सरकारी और गैर सरकारी सभी विद्यालयों में कक्षा आठवीं तक सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध 3 जनवरी से लेकर आगामी 7 जनवरी तक लागू रहेगा.बताते चलें कि भयानक शीतलहर के कारण लोग घरों से निकलने में भी परहेज कर रहे हैं. ऐसे में सुबह सुबह स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर ना पड़े इसी को देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है. लोगों को शीतलहर से बचाने के लिए जिले भर में जगह-जगह अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है. चिकित्सकों ने भी लोगों को इस शीतलहर से खुद को बचाने की सलाह दी है.