आवास योजना का पैसा लेकर मकान नहीं देने वालों पर हुई कार्रवाई..नौ लाभार्थियों पर सर्टिफिकेट केस हुआ दर्ज

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बरबीघा:-शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना इंदिरा आवास योजना के तहत राशि लेकर आवास नहीं बनाने वाले परिवारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है.विभाग ऐसे लोगों से राशि की वसूली करने के साथ-साथ उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज करवाना शुरू कर चुकी है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेकर मकान नहीं बनाने वाले लोगों का बीडीओ के द्वारा

सूची बनाया जा रहा है.इसी कड़ी में प्रखंड विकास पदाधिकारी भरत कुमार सिंह के द्वारा सोमवार को अलग-अलग गांव के कुल नौ लाभुकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस भी दर्ज कराया गया है.बीडीओ ने बताया कि उखदी गांव निवासी खेलावन यादव के पुत्र योगेंद्र यादव,समरू यादव की पत्नी धनेसरी देवी,पाक गांव निवासी मोहम्मद भारती के पुत्र मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी,तेउस गांव निवासी साको मांझी की पत्नी टूसी देवी,तोयगढ़ गांव निवासी दारू यादव की पत्नी दौलती देवी, मिर्जापुर गांव निवासी बखोरी मांझी की पत्नी बिंदी कुमारी,सर्वा गांव निवासी बालेश्वर यादव के पुत्र मंटू यादव, सुभानपुर गांव निवासी केदार सिंह की पत्नी शैला देवी, तथा रमजानपुर गांव निवासी मोहम्मद इनरार मोजबीया खातून की पत्नी नसरीन परवीन के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया गया है. बताते चलें कि ऐसे लाभुकों के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं होता है. प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सर्टिफिकेट केस जिला नीलाम पदाधिकारी के पास दर्ज कराया जाता है.वहां से लाभुकों से पैसा वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है.



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