मारपीट के 12 वर्ष पुराने मामले में चार लोगों को कोर्ट ने दोषी दिया करार भेजा गया जेल

Please Share On

शेखपुरा:-मारपीट के मामले में चार दोषी, भेजे गये जेल.
शेखपुरा. जिला न्यायालय के एडीजे तृतीय संजय सिंह ने जानलेवा हमले के एक 12 साल पुराने मामले में चार लोगो को दोषी पाया. दोषी करार दिए जाने के बाद चारो को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया. इस सम्बन्ध में अभियोजन नेतृत्व करने वाले अपर लोक

अभियोजक मो तस्नीमुद्दीन ने बताया कि 15 मई 2011 को बरबीघा प्रखंड क्षेत्र के केवटी ओपी क्षेत्र के वभनिमा गांव में आपसी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने लाठी और डंडों से हमला बोलकर गांव के ही योगेन्द्र यादव, नगीना यादव आदि को मारपीट कर अधमरा कर दिया था. इस मामले में गांव के ही चार लोगों में संजय यादव, अनिल यादव, राजो यादव तथा श्रवण यादव के खिलाफ थाना में प्रथमिकी दर्ज करायी गयी थी. न्यायिक कार्रवाई समाप्त होने के बाद इन चारो को दोषी पाया गया. घटना के दौरान बदमाशों ने कई का हाथ पैर तोड़ डाला था. इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे तृतीय संजय सिंह ने दोनो पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने तथा गवाहों के गवाही के बाद मामले के चार आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 325, 504 आदि में दोषी करार दिया. इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तिथि मुकर्र की है. बारह साल पुराने इस मामले में जमानत पर निर्णय सुनने के लिए न्यायलय में उपस्थित सभी चारो दोषी की जमानत याचिका रद्द करते हुए कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया.



Please Share On