Sheikhpura:-शेखपुरा सदर प्रखंड अंतर्गत मेंहूंस गांव के तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष शंकर दानी सिंह उर्फ नेपाली सिंह की सनसनीखेज हत्या के मामले में जिला जज राजकुमार ने सोमवार को इस मामले के दोषी विवेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. यही नहीं न्यायालय ने उसे ₹10000 का आर्थिक दंड भी लगाया है. जबकि मृतक के आश्रितों को एक लाख रुपैया
मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया है. शेखपुरा न्यायालय ने इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए पिछले दिन मंगलवार को सदर प्रखंड के चांडे व निवासी विवेक कुमार को दोषी पाया था. जबकि इसी मामले में अन्य अभियुक्त मुकेश सिंह उर्फ कल्लू सिंह और कन्हैया कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था. मामले को लेकर जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि 4 जनवरी 2018 को संध्या में बदमाशों ने सदर प्रखंड के मेंहूंस गांव के तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष शंकर दानी सिंह उर्फ नेपाली सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक के पुत्र सत्यम कुमार उर्फ रामबाबू के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी में मुकेश सिंह उर्फ कल्लू सिंह,कन्हैया कुमार, विवेक कुमार के अलावे पूर्व मुखिया चितरंजन सिंह और उनके भाई शिक्षक निरंजन सिंह को भी अभियुक्त बनाते हुए नामजद किया था. पुलिस के द्वारा पहले ही निरंजन सिंह और चितरंजन सिंह को इस मामले में क्लीन चिट दे दिया गया था. लेकिन बाद में कोर्ट ने इस मामले में दोनों के ऊपर पुनः संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था. हत्या के दिन आठ की संख्या में बाइक सवार द्वारा घटना को अंजाम देने की बात बताई गई थी. उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा सभी साक्ष्य को मजबूती के साथ प्रस्तुत करते हुए विवेक कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया गया और उसे सजा हुई. इस मामले में मृतक के परिवार के अलावा पुलिस पदाधिकारी और डॉक्टर की भी न्यायालय में गवाही हुई थी.