Desk: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को पटना हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनके एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके बाद कोचिंग संचालकों के लिए एक गुड न्यूज़ आई है. बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने एक आदेश जारी किया था. अपने इस आदेश में उन्होंने कहा था कि कोचिंग संस्थान सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक संचालित नहीं होंगे. इसको लेकर कोर्ट में मंगलवार को कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान अदालत ने केके पाठक के इस आदेश को रद्द कर दिया.
इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मोहित कुमार की सिंगल बेंच ने कहा कि इस तरह की निर्णय लेने का अधिकार बिहार सरकार के पास नहीं हैं. इस तरह के निर्णय सिर्फ कोर्ट ले सकता हैं. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के दौरान कहा था कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत सरकार के पास समय रेगुलेट करने का अधिकार नहीं हैं. अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत और अन्य के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी.
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कोचिंग संस्थानों पर नकेल लगाने के लिए ये आदेश 31 जुलाई को जारी था. इस आदेश में कहा गया था कि सुबह के 9 से शाम के चार बजे तक कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा ताकि सरकारी स्कूल में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाई जा सके. अब इसी मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है.