Sheikhpura:-शेखपुरा जिले के सर्किट हाउस में बुधवार को बिहार बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन विमुक्त एवं पुनर्वास विषय पर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु ने श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं अन्य विभाग पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षा से जहाँ तरक्की का दरवाजा वही बाल श्रम उन्मूलन से विकास का रास्ता खुलता है.
बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र बच्चो से खतरनाक नियोजन जैसे ईंट भट्ठा, खानों इत्यादि जगह पर काम लेना दंडनीय अपराध है.बाल श्रम करवाते पकड़े गए तो कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो 20000 से 50000 तक जुर्माना या 6 से 2 साल तक का कारावास होगा.सरकारी कर्मियों के यहां पकड़े गए तो विभागीय कार्यवाही भी किया जाएगा.बाल श्रम शब्द समाज के लिए कलंक है.बाल श्रम गरीबी, आर्थिक स्तर पर पिछड़ापन एवं शिक्षा के अभाव का परिणाम है.
बाल श्रम बच्चों को बचपन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य वंचित कर देता है. विमुक्त बाल श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है.यही नही विमुक्त बाल श्रमिकों के माता-पिता को इंदिरा आवास,राशन कार्ड, निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने की बात राज्य सरकारी योजना 2017 में की गई है.परवरिश योजना का लाभ भी दिलाया जाता है. मौके पर उपस्थित जिला श्रम पदाधिकारी को उन्होंने श्रमिकों को श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर सरकार द्वारा मिलने वाली सभी योजनाओं को लागू करवाने का निर्देश भी दिया.
उन्होंने कहा जब तक श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक बाल श्रम पर रोक नहीं लग सकेगा. रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद न्यूनतम 5 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर 7 वर्ष की आयु के पश्चात ₹1000 प्रतिमाह पेंशन देय होगा बशर्ते की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ न मिला हो.वही दुर्घटना , टीवी, लकवा आदि में अस्थाई विकलांगता की स्थिति में एक मुश्त ₹75000 एवं आंशिक निशक्त की स्थिति में एक मुश्त ₹50000 दिया जाता है. दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता ₹5000 और असमय मृत्यु में 2 लाख रुपए,दुर्घटना में मृत्यु होने पे चार लाख रुपए दिया जाता है.
इसके अलावा भी कई सारी जानकारी लोगों को दी गई.बैठक में श्रम अधीक्षक ऋतु राज , नियोजन पदाधिकारी शिखा राय , सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डीपीओ रश्मि रेखा शिक्षा विभाग , पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सिंह , डीआरडीए निदेशक सरोज पासवान डीपीओ आईसीडीएम किरण शर्मा , श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी क्रमशः – अरुण कुमार, स्नेहा शिवानी , मिथिलेश कुमार , मुरली मनोहर आदि उपस्थित थे.