Barbigha:-वर्ष 2015 में ही रेलवे से भुगतान पा चुके बरबीघा मौजा के सैकड़ो किसाने की भी हाईकोर्ट में जीत हुई है.कोर्ट में बर्षो तक चली लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार 5 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट ने किसानों के हक में फैसला सुनाया था.कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से किसानों के द्वारा जिलाधिकारी को नए सिरे से भुगतान करने के लिए आवेदन दिया जा रहा है.
मंगलवार को बरबीघा मौजा के तमाम किसान मिथलेश कुमार उर्फ मिट्ठू सिंह की अगुवाई में जिलाधिकारी को आवेदन देने पहुंचे.मिट्ठू ने बताया कि शेखपुरा से बरबीघा होते हुए बिहारसरीफ, दनियावां के रास्ते पटना जिला के नेउरा तक रेलवे लाइन का निर्माण होना है.वर्ष 2003 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार द्वारा योजना की स्वीकृति देने के बाद वर्ष 2007 में जमीन अधिग्रहण करने की अधिसूचना जारी हुई थी.बरबीघा प्रखंड के नारायणपुर और शेर कल्याणपुर (बरबीघा) मौजा में सैकड़ो किसानों का भूमि का भी अधिग्रहण किया गया.
उस समय दोनों ही मौजा के किसानों के अधिग्रहित भूमि के बदले अधिकतम 4300 प्रति डिसमिल का भुगतान की राशि तय की गई थी.इसमें से शेर कल्याणपुर(बरबीघा) मौजा के अधिकांश किसानों ने सरकार द्वारा तय की गई राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया था.उधर पहले नारायणपुर मौजा के किसान द्वारा वर्ष 2015 में अधिग्रहित जमीन के बदले भुगतान की जाने वाली राशि बेहद कम होने का दावा करके निर्धारित मूल्य को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई.वही कुछ वर्ष बाद 2019 में भुगतान पा चुके शेर कल्याणपुर मौजा के किसान भी मिथलेश कुमार उर्फ मिट्ठू सिंह के नेतृत्व में हाई कोर्ट पहुंच गए.
सुनवाई के बाद 5 सितंबर 2024 को शेर कल्याणपुर मौजा के किसानों का भी हाईकोर्ट ने जनवरी 2014 के अनुसार ही भुगतान करने का फैसला सुना दिया.मिथिलेश कुमार मिट्ठू सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट के फैसले की तिथि से डेढ़ माह के अंदर जिला प्रशासन को पूरी जानकारी के साथ आवेदन देना है.किसानों का आवेदन प्राप्त होने के बाद लारा कोर्ट को सुनवाई करते हुए चार माह के अंदर किसानों के अधिकृत जमीन का नया रेट निर्धारित करना है.उधरहाई कोर्ट के फैसले के बाद किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं.
मंगलवार को काफी संख्या में किसान द्वारा जिलाधिकारी को आवेदन दिया गया.आवेदन में हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी संलग्न करते हुए पूर्व में भुगतान की गई राशि को संशोधित करते हुए ब्याज सहित नई दर से भुगतान करवाने की दिशा में पहल करने की मांग की गई.किसानों ने कहा की उम्मीद है जल्द से जल्द जिलाधिकारी और लारा कोर्ट द्वारा किसानों के हित में काम किया जाएगा