
Sheikhpura:-जिले के कोरमा थाना अंतर्गत पुरैना गांव में जमीनी विवाद में हुए खूनी संघर्ष में तीन व्यक्ति के हत्या के मामले में मंगलवार को न्यायालय का निर्णय सामने आया। न्यायालय ने इस मामले में उभय पक्ष के 11 लोगों को दोषी पाया।इस मामले में दोषी को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 मई की तिथि निर्धारित की गई है। शेखपुरा के प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे ने इस मामले की त्वरित न्यायिक विचारण की कार्रवाई पूरा करते हुए दोनों पक्ष के 11

लोगों को हत्या के मामले में दोषी पाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंह ने बताया कि 28 जनवरी 2023 के सवेरे में जमीनी विवाद को लेकर देवन यादव, पशुपति यादव, पंकज यादव,राजनंदन यादव, रवीश यादव, और सकलदेव यादव ने गोली मार कर गांव के ही अदालत यादव की हत्या कर दी। इस मामले के प्रतिशोध में हरिनंदन यादव, विलास यादव, राजो यादव, कामदेव यादव, और श्यामदेव यादव ने घर पर चढ़ कर रामप्रवेश यादव और उसके पुत्र सार्जन यादव की निर्मामता से हत्या कर दी


इस जघन्य हत्या के बाद पूरे जिले में सनसनी और दहशत का माहौल कायम हो गया था। हत्या के इस दर्दनाक और विध्वंसक मामले में अदालत यादव के पुत्र विलास यादव और सार्जन यादव तथा रामप्रवेश यादव के हत्या मामले में उसके पुत्र पंकज यादव ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच और अनुसंधान पूरा होने के बाद न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रभावित तरीके से सात सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्य के आधार पर सभी दोनों पक्ष के अभियुक्तों को न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 सहित अन्य आरोप में दोषी पाया।बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच इन सभी को मंडल कारा भेज दिया गया। न्यायालय ने इन सभी को 14 मई के दिन न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दिया।