Desk: शराबबंदी संशोधन विधेयक बिहार विधानसभा में पास हो गया है. राज्य के मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को विधानमंडल के पटल पर मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जहां से यह पास हो गया. अब इस नए विधेयक पर राज्यपाल की मुहर लगनी बाकी है जिसके बाद यह कानून बन जाएगा. बता दें कि इस संशोधन विधेयक को नीतीश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी.
शराबबंदी संशोधन पर मद्य निषेध और उत्पाद मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा. लेकिन दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा. बार-बार पकड़े जाने पर जेल जाना ही होगा. सभी बिंदुओं पर विचार के बाद संशोधन किया गया है.
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा. इसके तहत अब जुर्माना देकर पकड़ा गया आरोपी छूट सकता है. जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की सजा हो सकती है. बार-बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा. जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी. पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा. पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं. नमूना सुरक्षित रख कर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा. इसके लिए परिवहन की चुनौती और भू-भाग की समस्या दिखाना होगा. जिलाधिकारी के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं. साथ ही मामले की सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी. धारा 37 में सजा पूरा कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा.