बरबीघा में 10 साल की बच्ची के साथ हॉस्टल में प्रिंसिपल ने किया रेप, केस दर्ज

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Sheikhpura: बरबीघा का शिक्षा जगत उस समय पूरी तरह से शर्मसार हो गया जब एक स्कूल के प्राचार्य के द्वारा ही नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया. मामले को लेकर बरबीघा थाना में प्राचार्य रंजीत प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है.

घटना का पर्दाफाश होने के बाद बरबीघा सहित पूरे जिले में सनसनी मच गई. जानकारी के मुताबिक नालंदा जिला के सरमेरा थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव निवासी रंजीत प्रसाद के द्वारा बरबीघा में मौर्य पब्लिक स्कूल पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है. स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है. इसी स्कूल के छात्रावास में मजदूर मां बाप ने भी अपने बेटी को पढ़ा लिखा कर अच्छा जीवन देने की लालसा से भर्ती कराया था. लेकिन उस स्कूल के प्राचार्य की दरिंदगी भरी नजर पिछले 6 वर्षों से स्कूल में पढ़ रही उस फूल सी बच्ची पर गुरुवार की रात्रि पड़ गई.



आधी रात को बच्ची के कमरे में पहुंचकर कॉपी जांचने के बहाने एक कमरे में ले गए और उसके मुंह में कपड़ा डालकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद लड़की को धमकी देकर कपड़ा साफ करने के लिए जबरन बाथरूम में भेज दिया. शुक्रवार की सुबह जब एक अन्य लड़की का अभिभावक विद्यालय पहुंचे तब लड़की ने किसी तरह उनके मोबाइल से अपने दादी के मोबाइल पर फोन करके सारी घटना की जानकारी दी. आनन-फानन में सभी लोग विद्यालय पहुंचे और बच्ची को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाने थाने पहुंच गए.

मामले को लेकर थाना अध्यक्ष जयशंकर मिश्र ने बताया कि महिला कॉन्स्टेबल और महिला अधिकारियों द्वारा बच्ची का निरीक्षण किया गया. प्रथम दृष्टया बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई और मामले को दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल बच्ची का मेडिकल करवाने की प्रक्रिया की जा रही है. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मामले पर पूरी तरह से पर्दा उठ सकेगा. वही प्राचार्य द्वारा जिस कमरे में घटना को अंजाम दिया गया उसको सील कर दिया गया है. मामले को लेकर जिला बाल संरक्षण इकाई शेखपुरा के बाल संरक्षण एक्सपर्ट श्रीनिवास कहते है कि स्कूली बालिका के साथ विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा दुष्कर्म का मामला बेहद गम्भीर है.ऐसे ममले में पॉक्सो एक्ट की धारा-5 के उपधारा ‘ च’ के तहत मामला दर्ज होनी चाहिए.जिसमे 10 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.

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