Sheikhpura: अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत न्यायालय में गवाही देने आने वाले पीड़ितों को सरकार द्वारा आने जाने और भोजन के लिए रुपए दिए जाने का काम शुरू किया गया है. सरकार के निर्देशों के आलोक में शेखपुरा में पहली बार इस योजना की शुरुआत की गई है.
इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुसूचित जाति जनजाति निषेध अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौलेश्वर प्रसाद यादव ने बताया कि अभी तक इस योजना के तहत जिले में 10 लोगों को ढाई ढाई सौ रुपए यात्रा भत्ता के रूप में दिए जा चुके हैं. इन लोगों को यह राशि कल्याण विभाग द्वारा ऑनलाइन बैंक खाते में सीधे भेजा जा रहा है. गवाही देने आने वाले लोगों के आधार नंबर और बैंक विवरण लोक अभियोजक द्वारा प्राप्त कर उसे कल्याण विभाग को भेजा जा रहा है. इस आधार पर उनके खाते में राशि हस्तांतरित कर दिया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि इस विशेष अधिनियम के तहत पीड़ितों को सरकार द्वारा पचास हजार रूपए से लेकर पांच लाख रुपए तक की अनुदान राशि भी दी जाती है. गरीब और दलित दबे कुचले इन लोगों को न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित होने में खर्च होने वाले राशि के कारण बड़ी संख्या में लोग न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे. सरकार द्वारा इन गवाहों के सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं.