(Suraj Sheikhpura)जिला जज राजकुमार ने हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनो को दस दस हजार रुपुए के अर्थदंड की सजा भी लगायी है. हत्या का यह मामला 11 साल पुराना है. सदर प्रखंड के गोपीचक गांव में 9 जून 2011 को मामूली विवाद में बदमाशों ने राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में न्यायिक कार्रवाई
पूरा करते हुए न्यायाधीश ने गोपीचक गांव के अर्जुन राम, राजाराम और बिपिन राम को हत्या के मामले में पिछले माह 26 जून को दोषी पाया था. न्यायाधीश ने सभी आरोपी को वर्चुअल मोड में निर्णय सुनाया था. इन सभी के सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि निर्धारित की गई थी. लेकिन उस दिन दोषी के अधिवक्ता द्वारा मोहलत मांगने पर सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा दी गयी थी. इस बीच 08 जुलाई को सभी दोषी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण भी कर दिया था. इस संबंध में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि हत्या के घटना को लेकर मृतक राहुल कुमार के भाई राजू कुमार ने सदर थाना शेखपुरा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उसने पुलिस को बताया था कि गोली लगने के बाद वह मोटरसाइकिल से अपने एक अन्य भाई रोहित कुमार के साथ मृतक राहुल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया. लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो गई. इस मामले में लोक अभियोजक ने पुलिस और डॉक्टर सहित कुल 11 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायालय में उभय पक्षों द्वारा जोरदार बहस के बाद न्यायाधीश ने चारों आरोपी को दोषी पाया. न्यायाधीश ने चारों आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 34 के तहत दोषी पाया था. सजा सुनाये जाने के बाद सभी को कड़ी सुरक्षा में मंडल कारा भेज दिया गया.