बारिश से बचने के लिए नाबालिक छुपी थी पुल के नीचे..बारी बारी से दो मनचलों ने किया था मुंह काला अब हुए दोषी करार

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Sheikhpura:-नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पोक्सो अदालत ने सदर प्रखंड के पैन गांव निवासी बिरजू राम और चुन्नू मांझी को दोषी करार दिया. पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश बसंत कुमार ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 376 डी और 34 के अलावे पोक्सो की धारा 06 के तहत दोषी पाया. दोनों अभियुक्त घटना के बाद से 26 जून 2019 से ही जेल में बंद है. इस संबंध में जानकारी देते हुए पोक्सो

अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक नैला बेगम ने बताया कि 21 जून 2019 को दोपहर के समय पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ बाजार से बरबीघा प्रखंड क्षेत्र के अपने एक गाव लौट रही थी. इस क्रम में बारिश होने के दौरान पैन गांव के पास नदी के किनारे पुल के नीचे बचने का प्रयास कर रही थी. वह अपने दुपट्टा से भी बारिश से बचने का प्रयास कर रही थी. इसी बीच दोनों सिरफिरों ने उसके वस्त्रों को तार-तार करते हुए बारी-बारी से अपना मुंह काला किया साथ ही पूरी घटना का मोबाइल वीडियो भी तैयार किया पीड़िता घर पहुंच कर पूरी घटना कीनेट जानकारी अपने माता और परिजनों को दी. बाद में परिजनों के साथ थाना पहुचकर पूरी मामले की जानकारी पुलिस की दी. पुलिस ने प्रथमिकी दर्ज करते हुए पीड़िता का बयान पहले भी धारा 164 के तहत न्यायालय में दर्ज कराया. पीड़िता और उसके परिजनों ने न्यायिक कार्रवाई के दौरान गवाही में भी सभी बातें न्ययालय को सुनाई.बालाजी गवाही में पुलिस और डाक्टर ने भी इस घटना की पुष्टि की. न्यायलय द्वारा दोषी पाए जाने के बाद दोनों को पुनः जेल भेज दिया गया. इन दोनों को 29 नवंबर को सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए जेल से प्रस्तुत करने का न्यायालय ने आदेश दिया है.



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