15 साल पहले हत्या के मामले में सभी नामजद अभियुक्त संदेह के आधार पर हुए दोषमुक्त

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Sheikhpura: मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में विचारण के बाद साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए सभी चार आरोपित को आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया. अदालत ने कहा कि मामला एक्सीडेंट जुड़ा है जबकि मृतक के परिजनों द्वारा हत्या का झूठा मुकदमा स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया था. यह मामला बरबीघा प्रखंड के खोजागाछी

गांव से जुड़ा हुआ है.मृतक के पिता के द्वारा अपने ही ग्रामीण शिवप्रसाद सिंह, सतीश सिंह, अरुण सिंह एवं वरुण सिंह पर हत्या का आरोप लगाकर बरबीघा थाना में घटना के दस दिन बाद प्राथमिकी कराया गया था. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अरविंद कुमार एवं अवधेश झा ने दलीलें दी. वहीं अभियोजन पक्ष से उदय नारायण सिन्हा ने सात स्वतंत्र गवाह एवं दो सरकारी गवाह की गवाही दिलाया.अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि जिले के बरबीघा थाना अंतर्गत खोजागाछी निवासी धीरेंद्र सिंह के पुत्र नारायण कुमार की मृत्यु वर्ष 2007 में एक्सीडेंट से घायल होने के बाद हो गई थी. घटना के बाद घायल को इलाज के लिए पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सक के द्वारा रिपोर्ट में गंभीर चोट लगने से मृत्यु होने की बात कही गई थी न की गोली लगने से.जबकि मृतक के परिजन ने सभी



आरोपियों पर पुत्र की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें मृतक के पिता ने अपने ग्रामीण शिवप्रसाद सिंह, सतीश सिंह, अरुण सिंह एवं वरुण सिंह को जानबूझ कर फसाया था। अदालत ने अदालत ने सभी आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.

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