परिवहन विभाग पर फाइन के नाम पर अधिक राशि लेने का आरोप..महिला ने गहना बेच कर चुकाया जुर्माना

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Sheikhpura:-हिंदी दैनिक प्रभात खबर में छपी खबर के अनुसार शेखपुरा परिवहन कार्यालय में बालू लदे ट्रैक्टर से जुर्माना वसूली के नाम पर ₹15500 अधिक लेने का मामला सामने आया है.इस मामले में नवादा जिला के वारसलिगंज थाना के मिल्की गांव निवासी अनिल चौधरी की पत्नी श्यामसुंदर देवी ने पत्रकारों के समक्ष मामले का खुलासा किया है. महिला ने बताया कि 30 जनवरी को बालू लदा ट्रैक्टर(BR27GA/0832) पकड़ा गया था. इस दौरान पहले खनन विभाग के द्वारा ₹39450 का जुर्माना लगाया गया. इसके बाद परिवहन कार्यालय ने ₹52000 का फाइन राशि का डिमांड किया. पीड़िता ने बताया कि काफी निवेदन के बाद फाइन की राशि 40000 जमा करने का अंतिम निर्णय सुनाया गया. परिवहन कार्यालय पहुंचकर महिला ने जब ₹40000 नगद फाइन की राशि जमा कराया तब उसे ट्रैक्टर रिलीज करने के लिए चालान काटकर जारी किया गया. महिला ने बताया कि उक्त राशि उसने अपने गहने को बेचकर जमा कराया था.

ट्रैक्टर उसके पति के नाम पर था और लखीसराय से चालान के साथ बालू लेकर शेखपुरा आ रहा था.महिला ने यह भी बताया कि जब ट्रेक्टर रिलीज कराने थाने पहुंची तब थाना में कर्मियों ने चालान देखकर बताया कि ₹24050 का फाइन राशि जमा कराया गया है. यह सुनकर महिला चौक गई और वापस परिवहन कार्यालय जा पहुंची. महिला ने कर्मियों से फाइन राशि का लेखा-जोखा मांगना शुरू कर दिया. महिला ने बताया कि फाइन की राशि लेने वाले चश्मा लगाए मोटा शरीर वाला कर्मी ने उसे वापस जाने को कहा.महिला ने बताया कि इस मामले को लेकर महिला डीएम के समक्ष जाएगी. महिला ने उक्त कर्मी पर कथित रूप से ₹15500 की गड़बड़ी का आरोप लगाया है. उधर इस मामले में जिलाधिकारी सावन कुमार ने फिलहाल किसी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं होने की बात कही है. साथ ही कहा कि साक्ष्य के साथ आवेदन प्राप्त होने पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाई किया जाएगा.

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