Barbigha:-एडीजे तृतीय संजय सिंह ने जानलेवा हमला के मामले में 3 लोगों को दोषी पाते हुआ तीनों को तीन तीन साल की सजा सुनाई है. तीनो के खिलाफ विभिन्न जुर्म में 13 हजार 500 रूपये का अर्थ दंड भी सुनाया है. इसमें से आधी राशि सूचक को देने और तीन हजार रुपया पीड़ित को देने का आदेश दिया है.
शेष जुरमाना की राशि सरकार के खजाने में जमा करने को कहा है. सजा प्राप्त सत्येंद्र चौधरी, मंगल चौधरी और उदय चौधरी तीनों व्यक्ति निकटवर्ती नालंदा जिले के सारे थाना अंतर्गत अंबाबीघा गांव के रहने वाले. हालांकि यह सभी बरबीघा बाज़ार में ठेला लगाकर विभिन्न प्रकार के सामानों की बिक्री का काम करते हैं.
इस मामले में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि 14 नवंबर 2012 को बरबीघा नगर क्षेत्र के शेरपर निवासी राहुल रंजन अपने एक साथी उदय कुमार के साथ बाजार में खरीदारी करने आए थे. इसी बीच मोटरसाइकिल के साइड लेने पर तीनों बदमाशो ने मोटरसाइकिल का रास्ता देने के बदले मारपीट शुरु कर दी. अपने साथियों को बुलाकर इन सभी के साथ जबरदस्त मारपीट करने लगे.
बाद में राहुल रंजन ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में अभियोजन द्वारा कुल 7 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई. न्यायालय ने मामले की सुनवाई समाप्त करते हुए तीनों को भारतीय दंड विधान की धारा 325 सहित अन्य धारा में दोषी पाया और सभी में अलग अलग कारावास और अर्थदंड की सजा दी. बाद में तीनो दोषों को इस निर्णय को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती देने की मांग पर जमानत की सुविधा प्रदान की.