Sheikhpura:-शेखपुरा जिला को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए आज बाल विवाह मुक्त जागरूकता रथ रवाना किया गया । इस दौरान मंथन सभागार में जन प्रतिनिधियों को बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीति के बारे में बताते हुए शेखपुरा के जिलाधिकारी सावन कुमार ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक अपराध है तथा यह जागरूकता एवं जन सहयोग से ही समाप्त हो सकता है ।उन्होंने बताया कि बाल विवाह से समाज में सामाजिक कुरीतियां पनप रही है तथा कम उम्र में विवाह एवं मां बन जाने के बाद उन से उत्पन्न होने वाले संतान भी कुपोषित एवं मानसिक रूप से दिव्यांग पैदा हो रहे हैं। जिलाधिकारी
ने कहा कि इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं लेकिन समाज के जनप्रतिनिधियों तथा बुद्धिजीवियों के सहयोग के बिना यह जिला बाल बिवाह मुक्त नहीं किया जा सकता है। लिहाजा सभी का सहयोग आवश्यक है ।इस अवसर पर बाल विवाह मुक्त शेख पूरा कार्यक्रम के आयोजक प्लान इंडिया संस्था के आयोजकों ने कहा कि 1 महीने तक जिले के विभिन्न पंचायतों में बाल विवाह मुक्त जागरूकता रथ से भ्रमण कर जागरूकता अभियान चलाया जायगा। कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई महिला हेल्पलाइन तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के अधिकारियों ने भाग लिया।कार्यक्रम में बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता श्रीनिवास ने बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जन प्रतिनिधियों को बताया और कहा कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 22(20)एबम 47 (20) में बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी मुखिया और पंचायत समिति को दी गयी है।उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में प्रावधान है कि बाल विवाह करने ,कराने बाले या उस कार्यक्रम में शामिल होने बाले को 2 साल तक सजा एबम 1 लाख जुर्माना भरना पड़ा सकता है।
इस अवसर पर महिला हेल्पलाइन से अमृता दयाल, प्लान इंडिया,केयर,पिरालम ए एच डी संस्था के प्रतिनिधि तथा विभिन्न पंचायत के मुखिया गन भाग लिए