Sheikhpura:- युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर कई महीनो तक उसे ब्लैकमेल करने के मामले में शेखपुरा जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। तीन आरोपियों को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन सभी पर 15 – 15 हजार रुपए का अलग से अर्थ दंड लगाया गया है। जिला जज पवन कुमार पांडे ने तीनों को सजा सुनाया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद तीनों आरोपी कोर्ट परिसर में ही फूट-फूट कर रोने लगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए लोग अभियोजक उदय नारायण सिंह ने बताया कि पीड़िता अपने कॉलेज से एडमिट कार्ड लाने जा रही थी तभी रास्ते में तीनों आरोपियों ने उसे एक स्कूल में ले जाकर बारी बारी से रेप किया और उसका वीडियो बनाकर कई माह तक उसका ब्लैकमेल करते रहे. तंग आकर युवती ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम ने बहुत ही कम समय में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस के बेहतर जांच करने और सही साक्षी उपलब्ध कराने पर जिला न्यायालय ने बहुत ही कम समय में तीनों आरोपियों को सजा सुनाया है. घटना 13 दिसंबर 2021 को घटित हुई थी। तीन आरोपी शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के बंगाली पर मोहल्ले के रहने वाले लक्ष्मण कुमार, दिलीप कुमार और चंदन कुमार है
घटना के 3 साल बाद आरोपियों को आखिरकार सजा मिल गई। पीड़िता के परिजनों ने इस फैसले पर संतोष जताया है। इस पूरे मामले में शेखपुरा के निवर्तमान एसपी कार्तिकेय शर्मा और टाउन थाने की पुलिस का काफी अहम रोल रहा। पुलिस ने काफी कम समय में तीनों आरोपियों को अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किया और ठोस सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका परिणाम है कि तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।